हरियाणा में सैनी सरकार ने बिजली निगम में सेवा सुरक्षा नियम लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अनुबंधित कर्मियों को 58 साल तक सेवा सुरक्षा देने का नियम लागू किया गया है। इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सचिव की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, इससे पहले प्रदेश में बिजली विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करने के लिए विभाग की ओर से पांच अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करवाया जा सके।
लिस्ट भी होगी तैयार
खबरों की मानें, तो कमेटी सभी अनुबंधित कर्मचारियों का ब्योरा तैयार करने के साथ-साथ पात्र और अपात्र कर्मचारियों की लिस्ट भी तैयार करेगी। कमेटी को अपनी प्रक्रिया 10 दिन में पूरी करनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
प्रदेश में किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को सेवा सुरक्षा पाने के लिए 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी करनी होगी। इसमें से प्रत्येक वर्ष में उसको न्यूनतम 240 कार्य दिवसों की सैलरी मिली हो।