हरियाणा सरकार की नई लोन योजना 2025: ₹1 लाख तक का लोन और 50% सब्सिडी – ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। पीएमएफएमई (PMFME) योजना के तहत अब हरियाणा के निवासी ₹1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें 50% तक की सब्सिडी सरकार की ओर से मिलेगी। यह योजना खासतौर पर छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे लोग अपना रोजगार शुरू कर सकें या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। सबसे खास बात यह है कि इस लोन के लिए न तो गारंटर की जरूरत है और न ही जमानत, बस कुछ बेसिक दस्तावेजों के साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और वह हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। यह योजना सभी के लिए खुली है – चाहे आप व्यक्तिगत तौर पर लोन लेना चाहते हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप हों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हों या कोई साझेदारी फर्म चलाते हों। नए स्टार्टअप्स से लेकर पहले से चल रहे व्यवसायों तक, सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी की खास बात यह है कि ₹1 लाख तक की राशि आपको वापस नहीं करनी होगी, यानी यह पूरी तरह माफ हो जाएगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले आपको PMFME की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां हरियाणा स्टेट पोर्टल का विकल्प मिलेगा। वहां ‘ऑनलाइन आवेदन’ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय से संबंधित विवरण और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आप पहले से कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

फॉर्म जमा करने के बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर सब कुछ सही पाया गया तो 15 से 20 दिनों के भीतर लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ब्याज दर बेहद कम है और रिपेमेंट की अवधि भी लंबी रखी गई है, जिससे आपको EMI भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

हरियाणा सरकार की इस योजना ने सैकड़ों युवाओं और उद्यमियों के सपनों को पंख लगा दिए हैं। अगर आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस सुनहरे अवसर को जरूर उठाएं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा सरकार के हेल्पलाइन नंबर 0172-2966509 पर संपर्क कर सकते हैं या pmfy@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और सरकार की इस मदद का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें।

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